लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की चौधरी चीनी मिल (सीएसएम) मामले में जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति अली बकर नजाफी और न्यायमूर्ति सरदार अहमद नईम की खंडपीठ ने मरियम नवाज की जमानत अर्जी मंजूर की। मरियम के वकील और राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो (नैब) के अधिकारी भी सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित थे। खंडपीठ ने इस मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।