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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 22 2018 7:41PM | Updated Date: Jun 22 2018 7:41PM
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बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की एक अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को आज तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने आरोपी 30 वर्षीय राजकुमार अड़मे को कारावास के साथ एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम आलीटोला (कंडरा) में होली के दिन 14 मार्च 2017 को 13 वर्षीय बालिका अपनी सहेली के यहां गई थी। जहां उस पर कुछ युवकों ने पानी डाल दिया। भीगने के बाद वह खेत की मेढ़ में कपड़ों को सुखा रही थी। इस दौरान राजकुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की और धमकी दी।

 
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