हल्द्वानी। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम सजा ओर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(द्वितीय) मोहम्मद सुल्तान ने आरोपी हरिकृष्ण शर्मा (39) को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी को जेल में बंद दोस्त की जमानत करवाने का झांसा देकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने यूनीवार्ता को बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला आरोपी हल्द्वानी जेन में बंद था।
यहां पीड़िता का पति अजय शर्मा भी किसी मामले में बंदी था और दोनों के बीच मित्रता हो गयी। आरोपी को जमानत मिलने पर पीड़िता के पति ने अपनी जमानत के लिए उससे सहयोग करने को कहा। आरोपी ने 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में रह रही पीड़िता को पति की जमानत करवाने का झांसा दिया और लालकुआं (नैनीताल) बुलाकर विवेक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़तिा के पति की 24 दिसम्बर 18 को जमानत होने के बाद पीड़िता ने इस सम्बंध में लालकुआं कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पंत ने यह भी बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किये और मामले की विवेचना पुलिस उपनिरीक्षक माया बिष्ट ने की।