लखनऊ। शिक्षित बेरोजगारों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आवेदन 21 अक्टूबर तक स्वीकार किये जायेंगे। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त पवन अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि उद्योग क्षेत्र मे परियोजना लगाने के लिये 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना के लिये 10 लाख अधिकतम ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 फीसदी मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। ऋण आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए। आयु 18 से 40 के मध्य हो तथा .आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।