झुंझुनू। राजस्थान उच्चन्यायालय ने प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी भर्ती परीक्षा -2015 में 12 जुलाई 2019 को हिन्दी विषय की छात्र संस्था की घोषित रिज़र्व मेरिट सूची में दस्तावेज जमा कराने के बाद अचानक 27 जुलाई को मेरिट सूची बदलने के मामले में भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगाते हुए आरपीएससी एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, आरपीएससी एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी करके 20 अगस्त तक जवाब मांगा है। तब तक भर्ती प्रक्रिया रोकने के आदेश दिये हैं। मामले के अनुसार बिगोदना ( झुंझुनू) की आशा कुमारी ने रिट याचिका दायर की कि उसका प्राध्यापक परीक्षा- 2015 की घोषित हिन्दी विषय की रिज़र्व सूची में ओबीसी वर्ग से चयन हुआ।
तत्पश्चात आरपीएससी के निर्देश से 18 जुलाई को अजमेर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए। 27 जुलाई को आरपीएससी ने पूर्व की घोषित चयन सूची में बदलाव करके उसे चयन सूची से बाहर करके एक अन्य अभ्यर्थी का चयन कर लिया। उन्होंने आरपीएससी की अचानक चयन सूची में संशोधन को गलत एवं नियम विरुद्ध बताया।