रांची। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। बतादें कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है।
दरअसल, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जो 2 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिली थी।