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नकली उर्वरक निर्माता कंपनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने निर्देश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 24 2021 10:09PM | Updated Date: Jun 24 2021 10:09PM
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खरगोन। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के कृषि विभाग ने नकली उर्वरक भंडारण की सूचना पर कंपनी के प्रोपराइटर तथा सोसाइटी के अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह के दो मामले खरगोन में भी पाए गए हैं। बड़वानी के उप संचालक कृषि के एस खतेडिया ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था जोगवाड़ा पर छापामार कार्रवाई कर डेढ़ सौ बैग बायोफर्टिलाइजर जप्त किया गया था ।जांच में पाया गया कि बिना अनुमति बायो फर्टिलाइजर बनाने वाली मैसर्स पैरामाउंट एग्री टेक्नोलॉजिस्ट, फैक्ट्री सिमरोट तहसील सांवेर ने इसे अवैध रूप से यहां भेज कर किसानों को वितरित करा दिया था। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा बिना किसी शासकीय अनुमति के अमानक स्तर का बायो फर्टिलाइजर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रोपराइटर प्रकाश सोनी व सोसाइटी प्रबंधक के विरुद्ध सेंधवा में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
 
आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खरगोन में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इसी कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश के कई जिलों में मिलीभगत कर अमानक स्तर का बायो फर्टिलाइजर सप्लाई कराया गया है। खरगोन के उपसंचालक कृषि एम एल चौहान ने बताया कि उनके द्वारा कराई गई जांच में खरगोन विकासखंड के टेमला तथा रजूर सोसयटी में उक्त कंपनी द्वारा अवैध रूप से बिना किसी प्रक्रिया के बायो फर्टिलाइजर प्रदान कर किसानों को वितरित कराया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों सोसाइटी प्रबंधकों द्वारा कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कथित बायोफर्टिलाइजर के नमूने जांच हेतु लैब में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों सोसाइटी प्रबंधक तथा संबंधित कंपनी के निर्माता व मार्केटिंग करने वालों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले बड़वानी, धार व बुरहानपुर में भी पाए गए हैं।
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