नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मनी लाण्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पत्रकार उपेन्द्र राय से बुधवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ईडी की अपील पर उपेन्द्र रॉय को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। उच्च न्यायालय ने गत वर्ष नौ जुलाई को उपेन्द्र रॉय को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे ईडी ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
उपेन्द्र रॉय पर धन उगाही करने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का आरोप है। सीबीआई ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में उपेन्द्र रॉय को तीन मई 2018 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में जैसे ही उन्हें जमानत मिली, वैसे ही ईडी ने आठ जून को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वह करीब 13 महीने तिहाड़ जेल में बंद रहे थे और पिछले साल जुलाई में रिहा हुए थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और साक्ष्य को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।