बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोकसेवा आयोग द्वारा सिविल न्यायाधीश प्रवेश परीक्षा और उसके परिणाम को निरस्त करते हुए बिना शुल्क लिए दोबारा परीक्षा लेने के आदेश दिए है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल पीठ में आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए सिविल न्यायाधीश प्रवेश के लिए हुई परीक्षा और उसके परिणाम को निरस्त कर दिया,साथ ही लोक सेवा आयोग को बिना शुल्क लिए दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा गत मई माह में सिविल न्यायाधीश के 39 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी।इस परीक्षा और परिणाम के खिलाफ उच्च न्यायालय में 70 से अधिक प्रश्रों में व्याकरण की त्रुटियां होने और 15 प्रश्न गलत होने का दावा करते हुए लगभग आधा दर्जन अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी।