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सड़क हादसे के शिकार सिपाही के परिजनो को 66 लाख देगा रोडवेज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 17 2019 12:44PM | Updated Date: Oct 17 2019 12:45PM
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जौनपुर। उत्तद प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने रोडवेज बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले आरक्षी के परिजनों को ब्याज समेत 66 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि आरक्षी विनय शंकर सिंह एक अक्टूबर 2016 को लाइन बाजार तिराहा में ड्यूटी करके पैदल जा रहा था कि एक तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में आरक्षी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उन्होने बताया कि आरक्षी की पत्नी सीमा सिंह ने कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम याचिका दाखिल की थी। अपर जिला न्यायाधीश ( पंचम ) महेंद्र सिंह  ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को रोडवेज चालक की लापरवाही व उपेक्षा मानते हुए उसे दोषी पाया तथा परिवहन निगम को याचीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 66 लाख रुपया अदा करने का आदेश दिया।
 
 
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