नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ‘टूलकिट’ मामले में अधिकार कार्यकर्ता शांतनु मुलुक की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया मांगी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान ने अदालत ने यह भी नोटिस किया कि बम्बई उच्च न्यायालय से शांतनु को 16 से 26 फरवरी तक के लिए ट्रांजिट जमानत मिली थी। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने ‘टूलकिट’ मामले में बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका को यह कहते हुए मंजूरी दे दी थी कि उनके (सुरवि) के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने सुरवि से एक लाख रुपये के जमानती बांड और तथा दो अतिरिक्त मुचलके प्रस्तुत करने को भी कहा था।