नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले की सुनवाई पंजाब से बाहर कराने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डेरा सच्चा सौदा के आठ सदस्यों का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मामले की सुनवाई पंजाब के बाहर कराने का कोई कारण नजर नहीं आता। खंडपीठ ने हालांकि ट्रायल कोर्ट को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों ने संबंधित मामले की सुनवाई पंजाब से बाहर दिल्ली या कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था। उन्होंने पंजाब में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई नहीं होने की आशंका जतायी थी, साथ ही अपनी जान का खतरा भी बताया था। लेकिन न्यायालय को इस अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आया और उसने याचिका खारिज कर दी। डेरा सच्चा सौदा के आठ सदस्यों पर कथित रूप से गुरुग्रंथ साहिब को फाड़ने और जमीन पर पेपर फेंकने का आरोप है और इसी मामले में सुनवाई चल रही है। यह 2015 में बंिठडा में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़ा मामला है।