श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत शुक्रवार को तीन माह के लिए बढ़ा दी। उनकी वर्तमान पीएसए के तहत हिरासत की अवधि पांच अगस्त को समाप्त हो रही थी।
गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया,‘‘सुश्री महबूबा मुफ्ती की घर में हिरासत अवधि को और तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। वह अपने आधिकारिक आवास फेयरव्यू बंगले में पिछले तीन माह से हिरासत में है। कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने उनकी हिरासत अवधि को और तीन माह के लिए बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी और इसे जरूरी भी माना गया है।’’
गौरतलब है कि पिछले वर्ष पांच अगस्त को जब केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य को दो संघशासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया था तो उस समय मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला तथा 10 से अधिक नेताओं को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद मुफ्ती पर पीएसए लगा दिया गया था और वह आठ माह से अधिक समय तक अकेली ही रही थी।
श्रीनगर से सांसद डॉ फारूक को हिरासत में रखने के सात माह बाद मार्च में रिहा कर दिया गया था और उमर अब्दुल्ला को आठ माह की हिरासत के बाद रिहा किया गया था। मुफ्ती का अप्रैल में श्रीनगर जिला उप जेल से उनके आधिकारिक आवास भेजा गया था और इसके बाद उन पर जन सुरक्षा कानून लगाया गया था। अन्य नेताओं पर लगाई गई धारायें हटा ली गई थी और उन्हें रिहा करने के बाद घर में नजरबंद किया गया था। मुफ्ती कश्मीर घाटी के मुख्यधारा के नेताओं में से एक हैं जिन पर अभी भी जन सुरक्षा कानून लगाया गया है।