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नितिन जोहारी का जमानत आदेश सुप्रीम कोर्ट में निरस्त

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 12 2019 1:08PM | Updated Date: Sep 12 2019 1:08PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (एसएफआईओ) एवं निदेशक नितिन जोहारी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत गुरुवार को निरस्त कर दी। उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को जोहारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति एम एम शनतंगोदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने यह मामला फिर से विचार के लिए उच्च न्यायालय के पास भेज दिया। गौरतलब है एसएफआईओ ने धोखाधड़ी के आरोप में जोहारी को गिरफ्तार किया था।
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