नई दिल्ली. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने मजदूर कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के निर्माण स्थलों (व्यवसायिक या रिहायशी) पर कार्यरत मजदूरों-कर्मचारियों का बीमा (Insurance) करने का फैसला किया है. इसके अंतर्गत अगर किसी मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता (Compensation) राशि दी जाएगी. अंग भंग होने पर डेढ़ लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
ईडीएमसी के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य निरंतर चलने वाली प्रकिया है जिसमें अधिकतर दिहाड़ी मजदूर या कुछ ठेके पर होते हैं. यह सभी गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं. इनके परिवार को आर्थिक मदद की जिम्मेदारी भूस्वामी या ठेकेदारों द्वारा नहीं ली जाती. इसी को ध्यान में रखकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने यह फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को त्रासदी या दुख से न गुजरना पड़े इसके लिए निगम का यह छोटा सा प्रयास है. इससे मृतकों के परिवार की एक तरह से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कर्मचारी बिना किसी डर के काम कर सके. बता दें कि अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं. ऐसे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मजदूर कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है.