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Drug Case: किंग खान के बेटे आर्यन को मिली जमानत, 25 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 28 2021 4:56PM | Updated Date: Oct 28 2021 5:05PM
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मुंबई। बालीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिल गई। हालांकि एनसीबी ने दलीलें पेश कर इस जमानत का विरोध किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन और अरबाज नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने कहा ये भी सामने आया है कि वह ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं। आचित ड्रग पेडलर है, उसे क्रूज से नहीं पकड़ा गया। भारी मात्रा में हार्ड ड्रग्स खरीदी गई हैं।
 
एनसीबी की ओर से अनिल सिंह ने कहा, 'मेरा तर्क ये है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ जुड़ा है और व्यावसायिक मात्रा भी थी। ऐसे में गिरफ्तारी किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। चार घंटे को देरी नहीं कहा जा सकता है। साजिश को साबित करना मुश्किल है, सिर्फ साजिशकर्ता ही जानता है कि उन्होंने ये कैसे किया। हमारे पास वाट्सऐप चैट्स हैं, जिन्हें हम सबूतों के तौर पर पेश करेंगे। इन सभी ने मिलकर साजिश की। एक गवाह ने शपथ पत्र पर लोगों के नाम बताए हैं, ऐसे में अगर जमानत दे दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। वहीं मुनमुन धमेचा को भी मासूम दिखाने की कोशिश हो रही है। उसके पास ड्रग्स था, और उसने इस बात को कबूल भी किया है।' 
 
अपनी बात रखते हुए कोर्ट में अनिल सिंह ने कहा, 'मजिस्ट्रेट कोर्ट  ने हमारी रिमांड एप्लीकेशन देखी थी और फिर हमें पुलिस कस्टडी दी थी। उन्होंने देखा था कि किन आधारों पर गिरफ्तारी हो रही है और उनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं। रिमांड के कुल तीन ऑर्डर थे, जिन्हें उन्होंने (आर्यन की ओर से) चैलेंज नहीं किया और अब वे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गैर कानूनी थी।'
 
एनसीबी की ओर से अनिल सिंह ने आगे कहा, 'आर्यन खान की ओर से तूफान सिंह के फैसला का उदाहरण दिया गया था, जो कि सिर्फ ट्रायल के वक्त लागू किया जा सकता है, बेल के वक्त नहीं। ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है, तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अरेस्ट मेमो, आर्यन के पास कमर्शियल क्वांटिटी होने की बात साबित करता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 यह नहीं कहती है कि व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए। जब हम धारा 28 और 29 को लागू करते हैं तो व्यावसायिक मात्रा शुरू हो जाती है, उन्होंने व्यावसायिक मात्रा से निपटने का प्रयास किया।'
 
'ब्लास्ट' करने का था प्लान
एएसजी ने कोर्ट में कहा, "वे (आर्यन और अरबाज) बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने एक साथ यात्रा की और एक ही कमरे में रहने वाले थे। शुरू में कहा गया कि ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, और फिर कहा गया कि कम मात्रा में मिला है। अरबाज के पास से ड्रग्स मिला है और आर्यन को इसकी जानकारी थी। दोनों क्रूज की यात्रा के दौरान इसका सेवन करने वाले थे। उन्होंने कहा भी था कि ये क्रूज यात्रा के लिए है... उन्होंने कहा था कि वो 'ब्लास्ट' करने जा रहे हैं।"
 
अनिल सिंह ने कहा, उनमें से एक को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और वह लेता है तो पहला पर्सन 'कॉन्शियस पजेशन' में है। अगर किसी ने क्राइम नहीं किया लेकिन कोशिश की तो ये भी क्राइम ही है। अनिल सिंह ने जस्टिस साम्ब्रे को दिखाए चैट्स।
 
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