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SC: केंद्र दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान बताये, दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 5 2021 4:46PM | Updated Date: May 5 2021 4:46PM
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नई दिल्ली। देश मे कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्‍सीजन की कमी से होने वाली मैतों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पिछले तीन दिन में की गई ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में विवरण मांगा। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, 'आज आधी रात तक हुई सप्लाई की हम कल सुबह 10.30 बजे जानकारी लेंगे। सरकार हमें सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना और व्यवस्था पर भी जानकारी दे।'
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोविड वैश्विक महामारी बहुत गंभीर चरण में है और इसके साथ ही उसने केंद्र से पिछले तीन दिन में की गई ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में विवरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केंद्र और दिल्ली के अधिकारी अगले तीन दिन में मुंबई के अधिकारियों से बात करें और उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर ये आवश्यक कदम उठाएं। हम सोमवार को होने वाली सुनवाई में यह भी देखेंगे कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट के नेतृत्व में किसी वैज्ञानिक ऑडिट की ज़रूरत है।' बता दें कि दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट मामले की लगातार सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
 
केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
 
केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है। हर जिले में अलग हो सकती है। राज्य अलग-अलग वक्त पर पीक कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही तरह से नहीं हिसाब लगा सकते हैं। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब हैं। आपको हमें बताना होगा कि 3, 4, 5 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 एमटी, 4 मई को 585 एमटी ऑक्सीजन दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र से सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे। नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी।
 
केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बताइए
 
दिल्ली में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और उसके अफसरों को अवमानना नोटिस भेजा था। कोर्ट ने अफसरों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए थे। केंद्र जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आप बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। कृपया हमें ऑक्सीजन की मांग और उसकी सप्लाई के बारे में बताइए। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए? महामारी पूरे देश में फैली है। ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
 
केंद्र: दिल्ली की मांग है अधिक 
 
ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। अदालत में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी किल्लत है ऐसे में अपना प्लान हमें बताइए।
 
सुप्रीम कोर्ट: अधिकारियों को जेल में डालने से नहीं होगा कोई लाभ
 
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगियां बचें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुझाव दिया कि वैज्ञानिक तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था करें। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना काल में बढ़िया काम किया है ऐसे में दिल्ली को कुछ सीखना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई नहीं करने का इरादा रखते हैं क्योंकि इस बात से हम अवगत हैं कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। नोडल एजेंसी अधिकारी ने संक्रमित होते हुए भी कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी थी। अधिकारियों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं।' कोर्ट ने शाम तक दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने कहा, 'हमें शाम तक बताइए कि दिल्ली में सप्लाई कैसे बढ़ेगी।'
 
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना की प्रक्रिया शुरू की है जबकि केंद्र व तमाम अधिकारी इस मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। सॉलिसीटर जनरल ने मामला CJI रमना के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामला देखेगी।दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को किए जाने वाले ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी कर रहे अधिकारियों से आज सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा।
 

 

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