मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वन अधिकार अधिनियम-2006 में बदलाव के साथ एक अधिसूचना जारी की है जिसके जरिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन आवास परिवारों को आसपास के वन क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए पात्र होंगे। राज्यपाल ने संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद-5 के उप बिन्दु-1 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस फैसले से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन आवास परिवारों को एक बड़ी राहत मिलेगी।