नांदेड़/महाराष्ट्र। अतिरिक्त सत्र अदालत ने वर्ष 2016 में हुयी एक हत्या के मामले में एक 26 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने गुरुमीत सिंह राजा सिंह सेवादार को हत्या के मामले में दोषी ठहराया जबकि अन्य तीन आरोपी अमरीक सिंह (26), रोशन सिंह बाबू सिंह माली (26) और अजीत सिंह (24) को बरी कर दिया। सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्ता चरन सिंह संधू की 22 फरवरी 2016 को कुछ अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। पीड़ति व्यक्ति कुख्यात अपराधी हरविंदर सिंह उर्फ रिंधा का भाई था
। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने छह आरोपियों-गुरमीत सिंह राजा सिंह सेवादार, अजीत सिंह, अमरीक सिंह, रोशन सिंह बाबू सिंह माली, अजीत सिंह बाबू सिंह माली और जसवंत सिंह राजा सिंह सेवादार को आरोपी बनाया था। इसमें से अजीत सिंह माली और जसवंत सिंह सेवादार अभी भी फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 40 गवाहों से पूछताछ की गयी। न्यायाधीश एस एस करात ने गुरुमीत सिंह को सजा सुनायी जबकि अन्य तीनों आरोपियों को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया।