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‘कॉमेडियन’ मुन्नवर फारुकी की आज नहीं हो सकी जेल से रिहायी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 7 2021 12:26AM | Updated Date: Feb 7 2021 12:27AM
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इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल में 35 दिनों से ज्यादा समय से न्यायिक अभिरक्षा में कैद ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारुकी को उच्चतम न्यायालय के द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश जारी करने के बावजूद किन्ही तकनीकी कारणों और वैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए आज भी रिहा नहीं किया जा सका है। शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्र ने बताया कि 23 वर्षीय मुन्नवर फारुकी निवासी गुजरात को धार्मिक भावनाएं आहात करने, प्रतिष्ठित हस्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों के चलते यहां की तुकोगंज थाना पुलिस ने एक जनवरी को 56 दुकान स्थित एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया था। 

यहां कॉमेडी शो करने पंहुचा मुन्नवर तब से ही सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में कैद है। मुन्नवर की जमानत कल 5 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने मंजूर कर ली है। इसके बाद मुन्नवर के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रकाश में स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से मुन्नवर को रिहा किये जाने के आदेश जारी करने हेतु आज आवेदन किया था। यहां कि अदालत ने मुन्नवर को 50 हजार की जÞमानती राशि तथा 50 हजार के सादे मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि इंदौर के तुकोगंज थाने में दर्ज प्रकरण के संबंध में हमें मुन्नवर को रिहा किये जाने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किन्ही तकनीकी कारणों और विधिक प्रक्रिया पूरी किये जाने के बाद ही मुन्नवर को रिहा किया जा सकेगा। श्री भांगरे ने मुन्नवर को रिहा न किये जाने के कारणों की स्पष्ट जानकारी देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा आज मुन्नवर को रिहा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले आज सुबह से ही मुन्नवर फारुकी को रिहा किये जाने की प्रक्रिया को कवर करने के लिए यहां के जिला सत्र न्यायालय और सेंट्रल जेल परिसर में मीडिया कर्मियों का खासा जमावड़ा था। 

सुबह दस बजे से यहां जिला न्यायालय में प्रारंभ हुई रिहाई आदेश जारी करने की प्रक्रिया शाम तक पूरी हो सकी। शाम को न्यायालय दस्ते के साथ जेल रिहाई आदेश के पहुंचते ही मुन्नवर को रिहा करने के लिए एक अधिवक्ता और उनके रिश्तेदार यहां जेल परिसर पहुँच गए थे। इस मामले में मुन्नवर के अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मुन्नवर के खिलाफ इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक पुलिस थाने में भी एक प्रकरण दर्ज है। 

उच्चतम न्यायालय ने मुन्नवर के खिलाफ सामने आये दोनों ही मामलों में उसे राहत दी है। उन्होंने दावा किया कि मुन्नवर की ओर से हमारे द्वारा उसे रिहा किये जाने की समूची विधिक प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाने का दावा किया है। उधर जेल प्रबंधन के आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया कि मुन्नवर की रिहाई कल सुबह उसका मेडिकल और कोरोना का टेस्ट कराने के बाद की जा सकती है।

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