इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी ‘स्टेंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारुकी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश रोहित आर्य ने जमानत अर्जी को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले एक जनवरी को मुनव्वर और अन्य चार को यहां की तुकोगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करना, अश्लीलता फैलाना, देश के प्रभावशाली एक व्यक्ति के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करना जैसे आरोपों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मुनव्वर के कॉमेडी शो को बगैर अनुमति आयोजित करने के मामले में अन्य चार को भी इसी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। यहां की जिला सत्र अदालत समेत निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के फलस्वरूप मुन्नवर 2 जनवरी से यहां की एक जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंदी हैं। आज अदालत के समक्ष शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सिसोदिया और मुन्नवर को ओर से अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव और अधिवक्ता विवेक तन्खा उपस्थित हुए।