नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट के एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। सीबीआई ने इन आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था। स्पेशल सीबीआी जज एमके नागपाल ने आरोपी राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को नियमित जमानत दी है। सीबीआई ने इन चार आरोपियों के साथ पांच के खिलाप पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने सीबीआई को सभी आरोपितों को आरोप पत्र से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया।
चारों आरोपी सीबीआई की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए थे। इसके अलावा सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया था। इससे पहले इन आरोपियों को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत के निर्देश के अनुसार, सीबीआई ने आरोपी के वकील को आरोप पत्र की हार्ड कॉपी प्रदान कीं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन दायर किया था। मामला 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।