नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रोहित वेमुला और पायल तदवी की मां की विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के कदम उठाने संबंधी संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अबेदा सलीम तदवी तथा राधिका वेमुला की संयुक्त याचिका पर सुनवाई के बाद आज केंद्र सरकार और यूसीजी को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, ‘‘ हम केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर रहे हैं और याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में दायर याचिका के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दे रहे हैं।’’ याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सभी विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाये गये सभी कदमों को अपनी वेबसाइट पर डालने का निर्देश देने की भी गुहार लगायी है। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तदवी की मां की ओर से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह तथा सुनील फर्नांडीस ने दायर की है। इन दोनों ने संयुक्त याचिका में दावा किया है कि जाति आधारित भेदभाव की कई घटनायें हुई हैं।