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अब मात्र 3 दिन में पोर्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, ये हैं नए नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 16 2019 1:16PM | Updated Date: Dec 16 2019 1:17PM
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नई दिल्ली। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस आज  से अब बेहद आसान और पहले से तेज हो गया है। MNP के नए नियमों के मुताबिक आज से ग्राहक अपना नंबर बदले बिना एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में अब सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा। वहीं पहले इसके लिए सात दिन तक का समय लगता था। 
 
ये हैं नियम
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक पोस्टपेड कस्टमर्स को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने से पहले अपने मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर के बकाये रकम का भुगतान करना होगा। पोस्टपेड का पूरा रकम जमा करने के बाद नंबर पोर्ट करने का आवेदन किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब उपभोक्ता का नंबर सिर्फ तीन कामकाजी दिनों में पोर्ट हो जाएगा। इसके लिए टेलिकॉम रेग्युलेटर 6.46 रुपये का ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेगा। हालांकि कोई भी नंबर पोर्ट कराने के लिए यूजर का कनेक्शन कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए।
 
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