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हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को शाहरुख संग चैट लीक पर लगाई फटकार, गिरफ्तारी से 8 जून तक फौरी राहत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 22 2023 3:27PM | Updated Date: May 22 2023 3:27PM
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आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्‍स केस में भष्‍टाचार के आरोपों का सामना कर रहे समीर वानखेड़े को कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मुंबई नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्‍टर की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई, 8 जून तक रोक लगा दी है। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने उन्‍हें फटकार भी लगाई है। IRS अध‍िकारी समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आर्यन खान के पिता शाहरुख खान के साथ समीर वानखेड़े की कथित चैट भी सामने आई है। हाई कोर्ट में अब 3 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से चैट को लेकर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

Bombay High Court में सोमवार को सुनवाई के दौरान शाहरुख खान संग कथ‍ित चैट के मीडिया में लीक होने की बात पर भी चर्चा हुई। अदालत ने Sameer Wankhede को लीक चैट के लिए फटकार लगाई और उनसे पूछा कि क्या वह शाहरुख संग बातचीत के मीडिया में लीक के लिए जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से छूट को जारी रखते हुए सीबीआई को 3 जून को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जबकि वानखेड़े की टीम को 7 जून तक जवाब देना होगा। इसके बाद अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

समीर वानखेड़े, Aryan Khan ड्रग मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे। Shah Rukh Khan कथ‍ित चैट्स में समीर वानखेड़े से अपने बेटे के प्रति नरमी बरतने की मांग कर रहे हैं, जबकि पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्‍टर को भी इस पर उन्‍हें आश्वासन देते हुए देखा जा सकता है। कोर्ट में समीर वानखेड़े के वकील ने आरोप लगाया कि जांच में उनके मुवक्‍क‍िल पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, बावजूद इसके एक ईमानदार अधिकारी को परेशान किया जा रहा है।

दूसरी ओर, सीबीआई ने दावा किया कि समीर वानखेड़े मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह केस से जुड़े कई पहलुओं के बारे में जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं। सीबीआई ने कोर्ट में यह आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने ही शाहरुख खान के साथ अपनी बातचीत को मीडिया में लीक किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट से अपील की कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी के खिलाफ कोई ढाल नहीं दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस पर सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाख‍िल करने को कहा और तब तक वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्‍स केस में समीर वानखेड़े पर कथित जबरन वसूली का आरोप है। इस सिलस‍िले में वह सोमवार को तीसरे दिन मुंबई में सीबीआई के सामने पेश हुए। आरोप हैं कि समीर वानखेड़े और उनके सहयोगियों ने सुपरस्‍टार शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्‍स छापेमारी से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह डील बाद में 18 करोड़ रुपये में फाइनल हुई थी। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने भ्रष्‍टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एनसीबी विजिलेंस की टीम को जो बयान दिया था, उसके मुताबिक इस डील में 50 लाख रुपये की टोकन मनी भी दी गई थी। सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विजिलेंस टीम की शिकायत के अधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत समीर वानखेड़े के ख‍िलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें उनके ख‍िलाफ रिश्वतखोरी के प्रावधानों, आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के आरोप हैं। सीबीआई ने 11 मई को समीर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

 
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