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MP: गृह विभाग ने जारी किये धार्मिक आयोजनों में कोरोना की रोकथाम संबंधी निर्देश जारी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 6 2020 12:21AM | Updated Date: Oct 6 2020 12:22AM
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भोपाल। मध्यप्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नवीन आदेशानुसार झाँकी निर्माताओं एवं आयोजकों को संकुचित स्थान पर ज्यादा श्रद्धालु और दर्शक एकत्रित नहीं होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिए की ऊँचाई संबंधी पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध को गृह विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है।
 
डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर पूर्व में जारी 10Ÿ10 फीट के स्थान पर 30Ÿ45 फीट आकार के पांडाल लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। डॉ. राजौरा ने बताया कि मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन समितियों द्वारा किया जायेगा। मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगी।
 
विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कम्पनी में विचार किया जा सकता है। धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में चल-समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। विसर्जन के लिये भी चल-समारोह की अनुमति नहीं होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक रूप से परम्परागत श्रीराम के चल-समारोह की अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।
 
कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के पालन के साथ ही आयोजित हो सकेगा। दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम में लाउड-स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
 
 
गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये झाँकियों, पांडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्टर्स को कहा गया है। डॉ. राजौरा ने बताया­कि कोविड संक्रमण को देखते हुए जारी अन्य निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी। 
 
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