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बिजली के बिलों में राहत संबंधी चौहान की घोषणा के बाद आदेश जारी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 29 2020 12:21AM | Updated Date: Aug 29 2020 12:21AM
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भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी संबंधी मामले प्रकाश में आने के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के तत्काल बाद ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलु उपभोक्ताओं से संबंधित 31 अगस्त तक की बकाया राशि वसूली को स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ अठारह लाख है, जिसमें से एक किलोवाट वाले घरेलु कनेक्शनों की संख्या एक करोड़ आठ लाख है।
 
आज के आदेश से ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आज एक दिवसीय इंदौर प्रवास के दौरान अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने इस संबंध में घोषणा की थी। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आदेश में राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया गया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलु उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर और अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक (बिल) जारी किए जाएं।
 
पहले की बकाया और सरचार्ज राशि का समावेश नहीं किया जाए। इस श्रेणी में माह सितंबर में जारी होने वाले देयकों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा। अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की पिछली बकाया राशि (एरियर्स) शामिल नहीं होंगे। माह अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर का देयक नहीं भरा गया है, तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी।
 
स्थगित बकाया राशि (31 अगस्त की स्थिति में) के बारे में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से समय पर पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्यत: आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिये गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना काल के चलते बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गयी है। राज्य सरकार ने बिजली बिलों में राहत संबंधी अनेक घोषणाएं पहले भी की हैं।   
 
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