कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एस जावेरी समेत 14 न्यायाधीशों की फुल बेंच ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार और बार एसोसिएशन के खिलाफ मंगलवार को नोटिस जारी करके 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के इतिहास में यह पहली तरह का कदम है। जिला जजों और कोर्ट रजिस्ट्री से वकीलों की हड़ताल और उच्च न्यायालय समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अदालती कामकाज प्रभावित होने की रिपोर्टों के बाद फुल बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों की हड़ताल और बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काम रोकने के कारण उच्च न्यायालय समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अदालती कामकाज प्रभावित हो रहा है। यह मुद्दा न्यायिक मामले के अंतगर्त आता है।
न्यायालय ने कप्तान हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एएनआर और 2017 के हुसैन एंड एएनआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि क्यों नहीं दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर कदम उठाया जाये। न्यायालय ने राज्य के प्रमुख सचिव ,प्रधान सचिव, कानून विभाग के प्रधान सचिव, बार काउंसिल के अध्यक्ष और ओडीशा स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ नोटिस जारी किया। सरकार के अधिकारियों और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से इस संबंध में 21 अक्टूर तक जवाब देने को कहा गया है। इस मसले पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के मोहंती ने कहा कि उन्हें फिलहाल किसी तरह का नोटिस नहीं है, एसोसिएशन ने हालांकि मसले पर चर्चा करने के लिए आम सभा की बैठक बुलाई है।