नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनिल अंबानी नीत रिलायंस कम्यूनिकेशन के स्पेक्ट्रम बकाए की 2,940 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के संबंध में केंद्र सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। यह मामला जस्टिस एके सीकरी की बेंच के सामने पेश किया गया था। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन मुकर्रर किया है।
केंद्र सरकार ने रिलायंस कम्यूनिकेशन से स्पेक्ट्रम की बकाया रकम के संबंध में बैंक गारंटी की मांग की है। केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट को बताया कि वह बकाए के संबंध में किसी किस्म की सुरक्षा चाहते हैं। वहीं रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है।
सिब्बल ने कहा कि मैं बैंक गारंटी नहीं दे सकता। बैंक सुरक्षित कर्जदाता होते हैं। अगर कोई भी खतरा होता है तो डील संकट में पड़ जाएगी। एक अक्टूबर को, टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने कर्जदार आरकॉम को अनुमति दे दी कि वह अपने स्पेकट्रम को रिलायंस जियो इन्फोकॉम को बेच सकती है। लेकिन टेलीकॉम विभाग ने आरकॉम से स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने की बकाया रकम की मांग की।