नई दिल्ली। रेलवे की तरफ से यात्रियों को राहत देने के लिए पिछले दिनों तमाम कदम उठाए गए हैं। इस बार रेलवे की तरफ से सफर के दौरान वकीलों को राहत देने की घोषणा की गई है। नए नियम के अनुसार वकीलों को बार काउंसलि की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र को सफर के दौरान वैध दस्तावेज माना जाएगा। इससे देशभर में मौजूद करीब 13 लाख वकीलों को राहत मिलना तय है।
कई बार ऐसे मामले सामने आए कि वकीलों के वैध आई कार्ड भूलने के कारण उन्हें सफर में परेशानी हुई। ऐसे ही एक मामले पर केरल हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा- निदेर्शों के बाद रेलवे ने बार काउंसिल की ओर से जारी किए जाने वाले पहचान पत्र को मान्यता दे दी है। इस संबंध में रेलवे की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रेलवे ने अब तक 11 दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है।
बार काउंसिल की तरफ से दिए गए प्रमाणपत्र को मान्य किए जाने के बाद ऐसे दस्तावेजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके साथ होने पर आप यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक को दिखा सकते हैं। रेलवे की ओर से टिकटों बुकिंग में दलालों के सामने आने के बाद इस तरह की व्यवस्था की गई है। रेलवे का मानना है कि ओरिजनल आईडी साथ रखने से दलालों की तरफ से बुक कराई गई टिकट पर यात्रा करने वालों को लगाम लगाई जा सकेगी।