नई दिल्ली। आने वाले 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बदल जाएगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि सरकार ने इसे मंजूरी दी है। दरअसल, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस यानि की (डीएल) बनवाने के नियमों को आसान करने जा रही है। अगले पांच महीनों में यानि की 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे। इससे यह बात साफ है कि अब हर राज्य में डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां बिल्कुल समान जगह पर ही होंगी।
आपको बता दें कि इस फैसले से डीएल और आरसी में जानकारियों को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब तक हर राज्यों में अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी का फॉर्मेट तैयार किया जाता था। जिसकी वजह से किसी राज्य में कुछ जानकारियां अगर डीएल के फ्रंट पर हैं तो कुछ राज्यों में वहीं जानकारियां पीछे की ओर दी जाती थी। लेकिन अब सभी राज्यों में जो भी डीएल या आरसी बनेंगे, उनमें एक जैसी जगह पर ही जानकारी दी जाएगी।
आपको बता दें कि देश में करीब रोजाना 32,000 डीएल या तो इशू होते हैं या फिर रीन्यू किए जाते हैं। इसी तरह रोजाना करीब 43,000 गाड़ियां रजिस्टर या फिर री-रजिस्टर होती हैं। इस नए डीएल या आरसी में 15-20 रुपये से अधिक का खर्च नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव से ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के जिम्मेदारों को भी सहूलियत होगी। नए वाले ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड लगे होंगे जिसके चलते अतीत में किए गए नियम उल्लंघनों को छिपाना लगभग असंभव होगा।