नई दिल्ली। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बिल्डर द्वारा कई सेवाओं जैसे कि कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब, जिम आदि के लिए लगने वाले जीएसटी को कम करने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल के एएआर ने आदेश देते हुए कहा है कि बिल्डर ग्राहकों को आवासीय योजनाओं के साथ मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के लिए पांच या फिर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। बेंच ने कहा है कि कंपोजिट सप्लाई को भी टैक्स के लिहाज से कंस्ट्रक्शन सर्विस ही माना जाएगा। एएआई ने ये फैसला बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की याचिका पर सुनाया है। इसने कोर्ट से स्पष्टीकरण चाहा था कि किसी कॉम्पलेक्स में फ्लैट बेचे जाने पर इसके साथ बिल्डर द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को कन्स्ट्रक्शन सर्विस के साथ कंपोजिट सप्लाई माना जाना चाहिए या नहीं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के मुताबिक अभी 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की कीमत में कार पार्किंग, जिम, स्वीमिंग पूल आदि के लिए 6 से 7 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इस पर जीएसटी की 18 फीसदी दर की दर से 108000 रुपए से लेकर 1,26,000 रुपए तक चुकाना होता है। अब 12 फीसदी स्लैब लगने पर 72000 रुपए से लेकर 84000 रुपए चुकाने होंगे। यानी कुल बचत 36 हजार से लेकर 42 हजार रुपए तक होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में 5 प्रतिशत की दर के हिसाब से 20 लाख रुपए तक के फ्लैट पर बचत की दर 13 प्रतिशत होगी। इसमें कुल बचत 39 हजार रुपए तक होगी।