नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत दे दी है। कोर्ट ने चिदंबरम और उनके पुत्र को मिली गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने आज गिरफ्तारी से छूट की अवधि को बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया है।
विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की। सीबीआई के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता और ईडी के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के वकीलों पी के दुबे और अर्शदीप सिंह के जरिए दाखिल अर्जियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने और उन पर बहस करने के लिए एजेंसियों को वक्त की जरूरत है।