नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है। इस बयान की वजह से कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2019 में राहुल ने कर्नाटक की एक चुनावी रैली में यह विवादित बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?' अब इस मामले में गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें फौरन जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी के खिलाफ जिस शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, उनका नाम है पूर्णेश मोदी। पूर्णेश बीजेपी विधायक हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 'मोदी सरनेम' को लेकर कई अन्य नेताओं ने भी केस दर्ज किया है।
पूर्णेश मोदी का जन्म गुजरात के सूरत में 22 अक्टूबर 1965 को हुआ था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती बीनाबहन है। पूर्णेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वह पेशे से वकील हैं। पूर्णेश मोदी, सूरत के अदजान इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुजरात की तेरहवीं विधानसभा (2013-17) के उपचुनाव में जीत कर वह पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे थे। साल 2013 में सूरत पश्चिमी सीट के तत्कालीन विधायक किशोर भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव पूर्णेश मोदी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की थी।
भाजपा ने जो दांव खेला था, वो सफल रहा। ऐसे में जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, तो पूर्णेश मोदी को ही बीजेपी के अपना उम्मीदवार बनाया। पूर्णेश ने भाजपा को इस बार भी निराश नहीं किया और जीत हासिल की। पूर्णेश मोदी ने सदन में गुजरात सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सदस्य के रूप में 12 अगस्त 2016 से 25 दिसंबर 2017 तक संसदीय सचिव की भूमिका का निर्वाहन किया था। पूर्णेश इससे पहले सूरत नगर निगम के नगरसेवक भी रहे। साल 2000-05 में वो निगम के सदन में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे।
सुशील मोदी ने खास बातचीत में कहा, "मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं भी एक मोदी हूं। राहुल गांधी की टिप्पणी से मैंने भी खुद को अपमानित महसूस किया।" बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने भी पटना में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा, "मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी न्याय मिलेगा।"