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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को किया तलब

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 20 2019 1:35AM | Updated Date: Aug 20 2019 1:35AM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली के होटलों, फार्म हाउस और कम घनत्व वाले आवासीय इलाकों में सामाजिक कार्यक्रमों तथा शादियां आयोजित करने संबंधी नीति को लेकर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को 23 अगस्त को अदालत में हाजिर रहने को कहा। न्यायालय ने होटलों, फार्म हाउस और कम घनत्व वाले आवासीय इलाकों में सामाजिक कार्यक्रमों और शादियां आयोजित करने की नीति के बारे में बताने को कहा है। पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील के पेश होने के बाद यह निर्देश दिया। वकील ने बताया कि उन्होंने नीति को अंतिम रूप दे दिया है और दिल्ली विकास प्राधिकार (डीडीए) को इसे अधिसूचित करना है। वकील ने पीठ से कहा, ‘‘हमारी नीति तैयार है। अब डीडीए को इसे अधिसूचित करना है।
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