दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में 60 वेबसाइट, 14 रेडियो चैनल और करीब 30 इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 के मैचों का प्रसारण करने से रोक दिया है। जस्टिस जे।आर। मिधा का यह आदेश चैनल-2 ग्रुप की उस अपील पर आया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप का ऑडियो प्रसारण और लाइव स्ट्रीम कर रहे करीब 10-प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की अपील की थी।
चैनल-2 समूह के वकील जयंत मेहता और सुभालक्ष्मी सेन ने कोर्ट से कहा कि यह प्लेटफॉर्म चैनल-2 के अधिकृत नहीं हैं और न ही चैनल ने इन्हें विश्व कप के ऑडियो और रेडियो प्रसारण का लाइसेंस दिया है। वकील ने कहा कि चैनल-2 ग्रुप के पास इस तरह के ऑडियो और रेडियो प्रसारण का अधिकार है। चैनल-2 समूह आईसीसी व्यावसायिक कॉरपोरेशन के साथ ऑडियो अधिकार में शामिल हुआ था।
इस दलील पर कोर्ट ने कहा 'बचाव पक्ष, उनके साझेदार, उनके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट्स और प्रतिनिधित्व, फ्रेंचाइजी और सभी को आईसीसी वर्ल्ड कप-2019 की ऑडियो और रेडियो कवरेज से रोका जाता है।' कोर्ट ने कहा 'हालांकि इस अंतरिम आदेश में शामिल कोई भी बचाव पक्ष किसी भी पार्टी से स्कोर बता सकता है, वो भी 15 मिनट के अंतर के साथ।' कोर्ट ने सेंटर, वेबसाइट्स और रेडियो चैनलों से 4 सितंबर तक अपना जबाव दाखिल करने को कहा है। साथ ही सर्च इंजनों से इन यूआरएल को हटाने को कहा है जो वर्ल्ड कप का गलत तरीके से प्रसारण कर रही थीं।