नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने ईडी को अगले सोमवार (28 जनवरी) तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कार्ति ने 21 से 28 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा करने की अनुमति शीर्ष अदालत से मांगी है।
न्यायालय ने गत 16 जनवरी को कार्ति की याचिका पर त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि उसके पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। जब कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. वी. विश्वनाथन ने खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था, तो न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था, ‘‘आप कार्ति चिदम्बरम की बात कर रहे हैं? उन्हें वहीं रहने दीजिए जहां वह हैं। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं।’’ गौरतलब है कि कार्ति ने विदेश जाने की अनुमति संबंधी याचिका गत वर्ष नवम्बर में ही दायर की थी, लेकिन उन्हें अनुमति अभी नहीं मिली है। वह एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में आरोपी हैं और इसमें सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है।