नई दिल्ली। मालेगांव बम विस्फोट मामले में कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है। इसलिए वह इस मामले में दखल नहीं देगा। जानकारी में रहे कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा।
याचिका में पुरोहित ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा बिना किसी वैध अनुमति के चलाया जा रहा है। पुरोहित ने मांग की है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्ज केस में उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कानून की धारा लगाई है, जिसके लिए जांच एजेंसी ने सरकार से पहले मंजूरी नहीं ली। इसलिए इस केस का ट्रायल रोका जाए।
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट को पुरोहित की याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया। मालेगांव विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो नवंबर को पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू कर दिया था।