नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय कोई दखल नहीं देगा, निचली अदालत इस मामले में अपने विवेक से कार्रवाई करे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये मामला करीब 11 साल पुराना है।
27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। इसी दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। आरोप था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का।