श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में महिला अपराधों पर लगाम कसने के लिए राज्यपाल एनएन वोहरा ने गुरुवार को दो बेहद महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मंजूरी दी है। इनमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल है।
स्वीकृत अध्यादेशों को बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को सरकार के प्रवक्ता ने कहा गवर्नर वोहरा ने जम्मू-कश्मीर बाल यौन हिंसा रोकथाम अध्यादेश 2018 और जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह दोनों कानून तत्काल प्रभाव से राज्यभर में लागू भी कर दिए गए हैं। बढ़ती वारदातों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू कराने का निर्णय लिया।