नई दिल्ली। अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने मोबाइल आॅपरेटर्स को निर्देश जारी करके पहचान के अन्य साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने के लिए कहा है। टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
कंपनियों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।