नई दिल्ली। कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वकीलों के दल की ओर से अदालती कार्यवाही रोकना उचित नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है। इसमें बार को जवाब दाखिल करना होगा। बार एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी।
गैर जिम्मेदार रवैया
बार एसोसिएशन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसा लगा कि प्रदर्शन कठुआ रेप केस के खिलाफ है। इस दलील पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की कि वजह जैसी भी हो लेकिन आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना था।