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कर्नाटक के गृह मंत्री का ऐलान, प्रज्वल रेवन्ना को भारत लौटते ही करेंगे गिरफ्तार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 28 2024 5:14PM | Updated Date: May 28 2024 5:14PM
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बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी। परमेश्वर ने मंगलवार को संकेत दिया कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना अगर 31 मई को भारत नहीं लौटते हैं, तो उन्हें विदेश से वापस लाने की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीएस सांसद के वापस आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परमेश्वर ने हालांकि कहा कि आरोपी सांसद की गिरफ्तार के संबंध में आखिरी फैसला विशेष जांच दल (एसआईटी) को करना है। राज्य सरकार ने बीते 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, “हमने प्रज्वल को वापस लाने के लिए देश भर में सभी प्रयास किए हैं। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, हमने उसके खिलाफ वारंट हासिल किया है, जिसकी सूचना हमने गृह और विदेश मंत्रालय को दे दी है। इसके अलावा, एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इस बीच, उन्होंने अपनी वापसी के बारे में एक वीडियो संदेश जारी किया।” उन्होंने कहा, ”प्रज्वल का वापस आने का फैसला उचित है क्योंकि कोई भी कानून के चंगुल से बच नहीं सकता।”

कर्नाटक के मंत्री ने कहा, “कहा जा रहा है कि अगर वह चुनाव हार गए तो उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी और उनका राजनयिक पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। यही सब सोचते हुए उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया होगा।” प्रज्वल के वापस आने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि किस वजह से उसे वह वीडियो जारी करना पड़ा… हम देखेंगे कि 31 मई को क्या होता है। यदि वह नहीं आते हैं, तो अगली प्रक्रिया शुरू होगी।”

इस सवाल पर कि क्या प्रज्वल को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इमीग्रेशन सेंटर में गिरफ्तार किया जाएगा? परमेश्वर ने कहा कि इसका फैसला एसआईटी करेगी। उन्होंने कहा, “एसआईटी के सामने पेश होने के लिए रेवन्ना को पहले से ही ब्लू कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी वारंट नोटिस भेजा जा चुका है। आरोप पत्र और अन्य चीजें बाद में की जाएंगी।”

हासन लोकसभा सीट पर मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी चले गए थे और अब भी फरार हैं। एसआईटी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से इंटरपोल से प्रज्वल के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर इंटरपोल ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी कर चुका है। सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने एसआईटी के आवेदन दायर करने के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

 

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