नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अब थिएटर की तरह तंबाकू रोधी चेतावनियां दिखानी पड़ेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर थियेटर में चलने वाली फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की तर्ज पर जल्द ही तंबाकू रोधी चेतावनियां तथा डिस्क्लेमर्स दिखाने का आदेश दिया जा सकता है और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय नियमों में संशोधन कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण नियमन) नियम, 2004 में संशोधन करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है और इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है।
आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, तंबाकू उत्पाद या उनका इस्तेमाल दिखाने वाली ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशकों को शुरुआत में तथा कार्यक्रम के बीच में कम से कम 30 सेकंड की तंबाकू रोधी चेतावनी दिखानी होगी। सूत्र ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत तथा बीच में तंबाकू के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकंड का एक श्रव्य-दृश्य डिस्क्लेमर भी दिखाया जाना चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, ओटीटी मंचों पर वेब सीरीज तथा फिल्मों में तंबाकू उत्पादों और धूम्रपान का इस्तेमाल बिना किसी डिस्क्लेमर के बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, जो सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 का उल्लंघन है।