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भाजपा नेता मुकुल राय की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 11 2019 1:09AM | Updated Date: Dec 11 2019 1:09AM
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 के लाबपुर  तिहरे हत्या मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मुकुल राय की  अंतरिम जमानत की याचिका को त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दी। न्यायालय ने राय को इन त्रुटियों को ठीक करते हुए संशोधित याचिका प्रस्तुत करने के लिए कहा है। राय ने हत्या मामले में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता मनिरूल इस्लाम और  अन्य के साथ अपना भी नाम एक पूरक आरोपपत्र में शामिल किए जाने के बाद उच्च  न्यायालय का रूख किया था।
 
पूरक आरोपपत्र उस समय दाखिल किया गया था, जब उच्च न्यायालय ने इसी वर्ष  चार सितम्बर को जिला पुलिस को हत्या मामले की जांच और तीन माह के भीतर  रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने शनिवार को बोलपुर उप मंडलीय  अदालत के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें 23 लोगों को नामजद किया  है। उल्लेखनीय है कि चार जून 2010 को लाबपुर में धनु शेख, कोतन शेख और तुरक शेख  की हत्या कर दी गयी थी। मृतकों के परिजनों ने 52 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट  दर्ज करायी थी। राय का नाम इस मामले में पूरक आरोपपत्र में पहली  बार सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे श्री राय 2017 में  भाजपा में शामिल हो गये ।
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