नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान को जोड़ने के लिए सरकार की ओर किये बदलाव पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट इस मामले में सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन और एससी-एसटी एक्ट 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक साथ 19 फरवरी को सुनवाई करेगा।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने पुराना प्रावधान फिर जोड़ा। अब फैसले के खिलाफ सरकार की रिव्यू पिटीशन और कानून में बदलाव को चुनौती पर एक साथ सुनवाई होगी। पिछले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया। 7 सितंबर 2018 को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने वाले संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।