नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप खारिज करने सम्बन्धी तहलका पत्रिका के पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के फैसले के हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए निचली अदालत को सुनवाई छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया। गोवा पीठ ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के सत्र न्यायाधीश के फैसले को जायज ठहराया था। पत्रकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।