11 Nov 2024, 16:18:03 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Career

छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NEET परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 13 2024 1:00PM | Updated Date: Jun 13 2024 1:00PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

आज सुप्रीम कोर्ट में NEET को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाए। NTA की तरफ से आगे कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा यानी 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एग्जाम में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्क मिले थे।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी। समिति ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे। केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी  बात NTA ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। एनटीए ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। इसके बाद जस्टिस मेहता ने एनटीए से कहा कि आप 1563 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते। आपको धाराएं फिर से तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद जस्टिस नाथ ने एनटीए से पूछा कि आप काउंसलिंग कब शुरू करेंगे? 

NTA ने फिर कहा कि समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के NTA के प्रस्ताव पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है।

कोर्ट ने फिर एनटीए से पूछा कि ऐसे कितने सेंटर हैं जहां यह समस्या हुई? इस पर एनटीएन ने जवाब दिया कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां समस्या हुई है। कोर्ट ने आगे कहा कि परीक्षा 5 मई को हुई थी और आज 13 जून है। अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई है

फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दोबारा परीक्षा की तारीख आज ही तय होगी। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा। 30 जून से पहले नतीजे आ जायेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा। जिस पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। NTA ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाया और कोर्ट ने NTA की बातों को रिकॉर्ड पर लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट भारत संघ की ओर से पेश कनु अग्रवाल ने पेश की है। सिफारिशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही बिना ग्रेस मार्क्स के वास्तविक नंबर बताए जाएंगे और उनके लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स का वास्तविक नंबर ही होगा। एनटीए की ओर से पेश नरेश कौशिक ने कहा कि दोबारा परीक्षा आज अधिसूचित की जाएगी और 23 जून को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा ताकि 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »