नई दिल्ली। हम छोटी खरीदारी करते समय सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। सिक्के हमारी जिंदगी में लेनदेन का एक अहम हिस्सा हैं। आपने कभी सोचा है कि हम बैंक में एक साथ कितने सिक्कों को डिपॉजिट कर सकते हैं? सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नियम बना रखा है। आइए जानते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस में सिक्कों के लिए क्या नियम बने हैं?
अभी बाजार में लेनदेन के लिए एक, दो, पांच, दस और बीस रुपये के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। अब लोग डिजिटल पेमेंट करना ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। इस वजह से हमें कम सिक्के देखने को मिलते हैं। देश में कोई भी करेंसी या सिक्का जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। अभी देश में एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के सिक्के जारी होते हैं। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपये तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जाते हैं।
अभी तक आरबीआई ने इस पर किसी भी तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिक्के के रुप में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहक से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए आजाद हैं। बैंक ग्राहक को मना नहीं कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, आप बिना किसी संकोच के सिक्के जमा कर सकते हैं। बैंक सभी सिक्कों को वैध मुद्रा के रुप में स्वीकार करेंगे।
आरबीआई पूरे साल में कितने सिक्के ढालेगी, यह सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा मूल्य के सिक्कों और उसके डिजाइन तैयार करने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। साधारण तौर पर कह सकते हैं कि अभी हम जो सिक्के इस्तेमाल कर रहें हैं, उसकी रुपरेखा सरकार ने तय की है।
आप कितने भी वैल्यू के सिक्के अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। सिक्के जमा करने पर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए, आपके पास एक लाख रुपये के सिक्के हैं तो आप उतने सिक्के भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। अगर कोई बैंक सिक्के लेने से मना करता है, तब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार, आप किसी भी बैंक में जाकर सिक्के डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई भी बैंक सिक्कों को अस्वीकार नहीं कर सकता है। सभी बैंक चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी में सिक्कों को जमा किया जा सकता है।