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पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत मामले में सलमान खान को राहत, HC ने सुनाया फैसला

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 10 2024 4:06PM | Updated Date: Jun 10 2024 4:06PM
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सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी। इस मामले में पकड़े गए एक आरोपी कि पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी की मां ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सलमान खान को भी प्रतिवादी बनाया गया था। मगर अब बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान के लिए राहत की खबर आई है। सोमवार को अदालत ने याचिका से सलमान खान के नाम को हटाने का आदेश दिया है।

जस्टिस रेवति मोहिते-देरे और श्याम चंदक कि डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ता रीता देवी को आदेश दिया कि वो याचिका से सलमान खान का नाम हटा दें। रीता देवी मामले में आरोपी अनुज थापन की मां हैं। अनुज का शव 1 मई को क्राइम ब्रांच पुलिस लॉक अप के शौचालय में मिला था।

इसी साल 14 अप्रैल को एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सलमान खान के घर गैलेक्सी के सामने आए और कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गए थे। बाद में फायरिंग करने के आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 अप्रैल को पंजाब से अनुज थापन और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने ही सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे।

अनुज थापन की कस्टडी में मौत मामले में पुलिस और परिवार ने अलग अलग दावा किया। क्राइम ब्रांच का दावा है कि अनुज थापन ने खुद ही अपनी जान ले ली। वहीं, अनुज की मां रीता देवी ने 3 मई को हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने बेटे के साथ मारपटी और टॉर्चर का भी आरोप लगाया है। उन्होंने याचिका के ज़रिए कोर्ट से मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।

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